किसी भी प्रकार का आचरण, चाहे वह बोले हुए या लिखित शब्दों द्वारा किया गया हो। जिसका उद्देश्य या प्रभाव छेड़खानी हो या किसी भी दूसरे छात्र से अभद्रता और कठोरता से व्यवहार करना हो इसके अन्तर्गत मद्दे और अनुशासन के विपरीत ये सभी कार्यकलाप आ जाते हैं, जिनके कारण नाराजगी, कठोरता, मानसिक/मनावैज्ञानिक नुकसान पहुँचता हो या नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी या जुनियर छात्र के मन में भय पैदा होता हो या छात्र से ऐसे किसी कार्य को करने के लिए कहना, जिसे जुनियर छात्र एवं नवागन्तुक (फ्रेशर) के शरीर और मानसिकता पर दुष्प्रभाव डालता हो ।
महाविद्यालय परिसर एवं निकटतम परिधि में किसी भी रूप में रेगिंग प्रतिबन्धित (Banned) है। जाँच के बाद रैगिंग में संलग्न छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। रैगिंग-विरोधी समितियाँ और महाविद्यालय के उड़नदस्ते दोषियों
पर लगातार नजर रखेंगे।